आजमगढ़ के थाना मेंहनगर के अंतर्गत ग्राम खरगपुर से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 मई 2024 को वादिनी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी ऋषि कुमार पुत्र रमेंश राम निवासी ग्राम खऱगपुर थाना मेंहनगर आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर दो वर्ष से शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया। वादिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया जब शादी की बात कही तो शादी करने से इनकार कर दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 191/24 धारा 376 आईपीसी बनाम ऋषि कुमार पुत्र रमेंश राम ग्राम खऱगपुर थाना मेंहनगर आजमगढ के खिलाफ पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। दिनांक 28 मई 2024 को निरीक्षक अपराध जय प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त ऋषि कुमार पुत्र रमेश राम ग्राम खऱगपुर थाना मेंहनगर आजमगढ को मुखबीर खास की सूचना पर ग्राम खरगपुर थाना मेंहनगर से समय करीब 1 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।