
आजमगढ़: वादी मुकदमा आदित्य कुमार, जेल अधीक्षक, अब निलंबित, जिला कारागार द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी गई कि कारागार के सरकारी खाते से धोखाधड़ी कर ₹52,85,000/- की अवैध निकासी की गई है। जांच के दौरान यह पाया गया कि बंदी रामजीत यादव उर्फ संजय पुत्र रामाश्रय यादव के खाते में ₹2,60,000/- ट्रांसफर किए गए थे। कार्यालय में कार्य के दौरान दोनों बंदियों द्वारा वरिष्ठ सहायक मुशीर अहमद व चौकीदार अवधेश कुमार पाण्डेय के सहयोग से जेल अधीक्षक की चेकबुक निकालकर, फर्जी हस्ताक्षर बनाते हुए धनराशि का दुरुपयोग किया गया। कारागार के सभी खातों की पासबुक व चेकबुक की अभिरक्षा वरिष्ठ सहायक मुशीर अहमद के पास थी तथा बैंक संबंधी कार्य चौकीदार अवधेश पाण्डेय द्वारा किया जाता था। विवेचना के दौरान अभियुक्ता सतमी देवी पत्नी रामासरे निवासी ग्राम जमुवा सागर पोस्ट पतिलागौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ तथा नीतू पत्नी रामजीत यादव का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्ता सतमी देवी पत्नी रामासरे उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम जमुवा सागर, पोस्ट पतिलागौसपुर, थाना बिलरियागंज, को रोडवेज परिसर, आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया।