69.812 किलो गांजा बरामदगी के मामले में गैंगस्टर एक्ट का वांछित आरोपी गिरफ्तार

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आजमगढ़। कंधरापुर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी कचहरी चौराहे से उस समय हुई, जब वह अपने मुकदमे के सिलसिले में न्यायालय आया था।
पुलिस के अनुसार, 29 अगस्त 2025 को कंधरापुर पुलिस ने सेहदा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान कंटेनर संख्या UK 06 CC 1141 को रोककर तलाशी ली थी। कंटेनर से सात बंडल/पैकेट में रखा कुल 69.812 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। इस मामले में कंधरापुर थाने में मु0अ0सं0 272/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अरशद अली समेत दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अरशद अली के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 282/2025 दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को न्यायालय भेजा जा चुका है।
पुलिस ने बताया कि गांजा तस्करी के इस मामले में आरोपियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में नौ सितंबर 2026 को कंधरापुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 222/2026 धारा 2(ख)(ii)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसी मुकदमे में वांछित चल रहे अरशद अली पुत्र नन्हे अली, निवासी ग्राम रईया नगला, थाना मीरगंज, जनपद बरेली, उम्र करीब 26 वर्ष को पुलिस ने 12 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 12:05 बजे कचहरी चौराहे, आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपने मुकदमे के सिलसिले में आजमगढ़ न्यायालय आया था, जहां उसे गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कंधरापुर थाने में एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत दो मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में अपराध निरीक्षक संजय मिश्र, उपनिरीक्षक शिवम मिश्रा, कांस्टेबल रामायन गौतम और कांस्टेबल सुजीत कुमार शामिल रहे।

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