गैंगस्टर एक्ट के 25-25 हजार के दो इनामी गिरफ्तार, जामवन्त यादव गैंग के सदस्य हैं सुमित और प्रदुम्मन, वाराणसी और भदोही तक फैले आपराधिक नेटवर्क से जुड़े दोनों आरोपियों को आजमगढ़ पुलिस ने पकड़ा, गैंग के चार सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

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आजमगढ़। संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तरवां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 25-25 हजार रुपये के दो इनामी वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भदोही जिले के कोईरौना थाना क्षेत्र के झरिहंगपुर निवासी 23 वर्षीय सुमित यादव पुत्र राकेश यादव और मन्नीपुर निवासी 26 वर्षीय प्रदुम्मन यादव पुत्र रमाशंकर यादव के रूप में हुई है। दोनों को शनिवार सुबह तरवां और मेहनाजपुर थाना क्षेत्र की सीमा पर नूरपुर/भंवरपुर गांव के पास पुलिया से करीब 9:35 बजे गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव गैंग के सदस्य हैं। उनका आपराधिक नेटवर्क आजमगढ़ के साथ वाराणसी और भदोही तक फैला हुआ है। दोनों की गिरफ्तारी वाराणसी के मिर्जामुराद थाने में दर्ज वर्ष 2025 के एक मामले में वांछित होने के चलते की गई है।
पुलिस के मुताबिक 28 अप्रैल 2025 को मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान जामवन्त यादव उर्फ जमुना, सुमित यादव और प्रदुम्मन यादव के नाम सामने आए। इसके बाद मामले में बीएनएस की धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गई। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक कृत्यों और पूर्व के आपराधिक इतिहास के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए गैंगचार्ट तैयार किया गया है। गैंग के चार सदस्यों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत गैंग के प्रमुख सदस्य जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव और हीरालाल यादव को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
मिट्टी उठाने के विवाद में घर पर पहुंचकर की थी फायरिंग
पुलिस के अनुसार इस गैंग के प्रमुख सदस्य जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव और हीरालाल यादव के खिलाफ एक जनवरी 2021 को मिट्टी उठाने के विवाद में तरवां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि दोनों वादी के घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए अवैध असलहे से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। मामले में धारा 307, 504 और 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान जामवन्त यादव की पीसीआर के दौरान उसके कब्जे से .315 बोर का देशी तमंचा बरामद होने की बात भी पुलिस ने बताई है।
6 सितंबर को घोषित हुआ था 25-25 हजार का इनाम
वांछित सुमित यादव और प्रदुम्मन यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। गिरफ्तारी नहीं होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने छह सितंबर 2026 को दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके बाद तरवां पुलिस ने शनिवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
सुमित पर तीन और प्रदुम्मन पर दो मुकदमे दर्ज
पुलिस के अनुसार सुमित यादव के खिलाफ मिर्जामुराद वाराणसी में बीएनएस की धाराओं में दर्ज मामले के अलावा औराई भदोही में हत्या, हत्या के प्रयास, साजिश और आर्म्स एक्ट से संबंधित मुकदमा तथा गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज है। वहीं प्रदुम्मन यादव के खिलाफ मिर्जामुराद वाराणसी में बीएनएस की धाराओं में दर्ज मुकदमे के साथ आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज है।
जामवन्त यादव पर दर्ज हैं 32 मुकदमे
पुलिस के अनुसार गैंग के प्रमुख सदस्य जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, अवैध असलहा और एनडीपीएस एक्ट समेत कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें तरवां, जहानागंज, गंभीरपुर, मेहनगर, सिधारी, रानी की सराय, मेहनाजपुर, कोतवाली आजमगढ़, सैदपुर गाजीपुर और मिर्जामुराद वाराणसी थानों में दर्ज मुकदमे शामिल हैं।
हीरालाल के खिलाफ चार मुकदमे
गैंग के दूसरे प्रमुख सदस्य हीरालाल यादव के खिलाफ तरवां थाने में हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी और एससी/एसटी एक्ट सहित कुल चार मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस उसे गैंगस्टर एक्ट से संबंधित कार्रवाई में पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष तरवां राजीव सिंह और उनके हमराह पुलिसकर्मी शामिल रहे।

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