
आजमगढ़। अहरौला थाना पुलिस ने अवैध रूप से अस्पताल संचालित करने और चिकित्सीय लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत के मामले में वांछित चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान बिना वैध अनुमति अस्पताल संचालन का मामला भी सामने आने पर पुलिस ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा भी मुकदमे में बढ़ाई है।
पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को पवई थाना क्षेत्र के नाटी माहुल गांव निवासी ओमकार मौर्य ने अहरौला थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी 23 वर्षीय पत्नी करिश्मा को प्रसव के लिए रसूलपुर अहमद अली स्थित शहनवाज मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सक द्वारा लापरवाहीपूर्वक ऑपरेशन किया गया तथा गलत रक्त चढ़ाए जाने के कारण उनकी मौत हो गई।
पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना अहरौला में मु.अ.सं. 234/2026 के तहत धारा 105 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान जांच में अस्पताल के संचालन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें बिना वैध अनुमति अस्पताल संचालित किए जाने के आरोप सामने आए। इसके बाद मुकदमे में इंडियन मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 की धारा 34 भी बढ़ाई गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अहरौला पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी डॉ. मो. अकबर खान (37 वर्ष) पुत्र सोहराब खान, निवासी माहुल खास, थाना अहरौला को फुलवरिया अंडरपास के पास से सुबह करीब 11 बजे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में चौकी प्रभारी माहुल उपनिरीक्षक यश सिंह पटेल, हेड कांस्टेबल सुरेन्द्र निषाद तथा कांस्टेबल जितेन्द्र यादव शामिल रहे।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
