
आजमगढ़। पवई थाना पुलिस ने शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, 16 जून 2026 को पीड़िता ने थाना पवई में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सुल्तानपुर जनपद के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर निवासी अनुराग ने करीब छह माह तक शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी की बात करने पर आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए शादी से इनकार कर दिया तथा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना पवई में मुकदमा संख्या 151/2026 धारा 69, 352, 351(3) एवं 115(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शिवकुमार यादव कर रहे थे।
पुलिस ने बताया कि बुधवार को मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक शिवकुमार यादव ने पुलिस टीम के साथ कलान मोड़ पर घेराबंदी कर वांछित आरोपी अनुराग (23) पुत्र फिरतू निवासी नरसिंहपुर, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार कर लिया।
आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक शिवकुमार यादव, कांस्टेबल नितिन मिश्रा एवं कांस्टेबल संदीप प्रजापति शामिल रहे।
