गैंगस्टर के फरार आरोपी के घर पुलिस ने कराई मुनादी, 18 अक्टूबर तक पेश नहीं हुआ तो कुर्की की कार्रवाई, न्यायालय के आदेश पर बिलरियागंज पुलिस ने 82 सीआरपीसी/84 बीएनएसएस की कार्रवाई की

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आजमगढ़। बिलरियागंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लगातार फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर 82 सीआरपीसी/84 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के घर और मोहल्ले में मुनादी कराकर उसे न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक आरोपी के उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

बिलरियागंज थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 143/2026 में यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(बी)(आई)/3(1) के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मामले में राजेंद्र नगर (कान्दू टोला), थाना बिलरियागंज निवासी गोरख प्रसाद गौड़ उर्फ गौरव पुत्र वीरेंद्र गौड़ उर्फ नागेंद्र लगातार फरार चल रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी न तो पुलिस के समक्ष उपस्थित हो रहा है और न ही न्यायालय में पेश हुआ है।

आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए गैंगस्टर न्यायालय, आजमगढ़ की ओर से गैर जमानती वारंट (NBW) और 82 सीआरपीसी/84 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किए गए थे। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 6 अक्टूबर को पुलिस टीम ने आरोपी के घर और मोहल्ले में नियमानुसार मुनादी कराई।

पुलिस ने आरोपी के परिजनों और स्थानीय लोगों को जानकारी दी कि यदि गोरख प्रसाद गौड़ उर्फ गौरव 18 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अमित कुमार वर्मा और कांस्टेबल रोहित त्रिपाठी शामिल रहे।

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