आपराधिक मामले में शस्त्र लाइसेंसधारी के दोनों लाइसेंस निलंबित, DM के आदेश पर रिवाल्वर और राइफल पुलिस अभिरक्षा में जमा, कारण बताओ नोटिस जारी

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आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र में आपराधिक मामले में संलिप्तता के चलते जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र लाइसेंसधारी राजेश यादव के दोनों शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। डीएम के आदेश के बाद लाइसेंस पर दर्ज रिवाल्वर और राइफल को पुलिस अभिरक्षा में जमा करा दिया गया है।

पुलिस के अनुसार अतरौलिया क्षेत्र के अनंतपुर गांव निवासी राजेश यादव पुत्र राजधारी यादव के विरुद्ध थाना अतरौलिया में मुकदमा दर्ज है। इसमें बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(3), 291, 61(2), 109(1), 324(4) और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई थी। विवेचना पूरी होने के बाद धारा 115(2), 352, 351(3), 291, 61(2), 324(4) और 3(5) बीएनएस के तहत आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

प्रशासन के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता और शस्त्रों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने राजेश यादव के दोनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं। उसके नाम रिवाल्वर शस्त्र संख्या J-1367, लाइसेंस संख्या 640/06 तथा राइफल शस्त्र संख्या AB07-13270, लाइसेंस संख्या 691/2008 दर्ज है।

दोनों लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संबंधित शस्त्रों को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से नियमानुसार आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

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