




नेहा पुत्री मो. अरशद के अनुसार वह ग्राम कोकिलपार, थाना जीयनपुर की है लेकिन वर्तमान में गुलामी का पूरा, डीह बाबा का स्थान, थाना कोतवाली की निवासिनी है। प्रार्थिनी
UP 50 CE 8256 वरना कार की पंजीकृत स्वामिनी हैं। कार की कीमत लगभग 17.00 लाख थी। पीड़िता ने डाउन पेमेण्ड 2,70,000.00 रुपए जमा किया गया था। शेष पैसा
एचडीएफसी बैंक से रु 15,04,498.00 का लोन कराया था। जो दिनांक 23.02.2022 से पीड़िता के खाते से कटना प्रारम्भ हो गया। पीड़िता के पति सैय्यद मोहम्मद
बेलाल के दोस्त जाबिर हुसैन पुत्र ताहिर हुसैन निवासी ग्राम डालावाश, तहसील तौरू, थाना तौरू, जनपद नूह मेवात, हरियाणा के रहने वाले थे, प्रायः पीड़िता के पति से माँग कर चलने हेतु गाड़ी ले जाते थे। दिनांक 26 फरवरी 2023 को गाड़ी का आगरा एक्सप्रेस-वे पर चालान हो जाने की जानकारी पीड़िता को ऑनलाइन प्राप्त हुई। उस समय गाड़ी पीड़िता के पति के दोस्त जाबिर के पास थी। उसके बाद दिनांक 15 नवंबर 2023 को गाड़ी का
चालान जम्मू-कश्मीर में होने की सूचना प्राप्त हुई। पीड़िता के पति द्वारा जाबिर से गाड़ी कई बार
मांगा गया तो उसने फोन पर मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां व जान मारने की धमकी देते हुए कहा कि कैसी गाड़ी? मैं नहीं जानता। फिर पीड़िता एजेंसी में जाकर पता
की तो यूपी 50 CE 8256 का बीमा चेक किया तो एजेंसी वाले ने बताया कि इस नम्बर की गाड़ी कोई
पंजीकृत नहीं है। फिर एजेंसी वाले ने ही चेचिस नम्बर से चेक किया तो पता चला कि गाड़ी का ट्रांसफर दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को साहिल साबिर मागरे, अनंतनाग जम्मू-कश्मीर को हो गया। इसके बाद में जाकर आरटीओ कार्यालय इस सम्बन्ध में
प्रार्थना-पत्र दिया कि बिना पीड़िता की जानकारी व हस्ताक्षर के विषयगत वाहन का ट्रांसफर कैसे हो गया? तब पता चला कि जाबिर ने आरटीओ कार्यालय में नियुक्त बाबू विनोद कुमार, नन्हकू बाबू, दलाल अर्जुन व जाबिर हुसैन के मिली भगत से फर्जी
दस्तावेज तैयार कर एनओसी जारी करके साहिल साबिर मागरे को ट्रांसफर कर दिया गया। इसी तरह यह लोग मोटी रकम लेकर कई गाड़ियों का फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रांसफर करते रहते हैं। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने उपरोक्त दोनों बाबू, दलाल, जाबिर, साहिल पर FIR दर्ज कर लिया है।