उल्लू टीवी के राजीव तलवार दुबारा भेजे गए जेल, अशांति फैलाने, महिलाओं से अभद्रता एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का नया आरोप

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आजमगढ़: शहर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को उ0नि0 यश सिंह पटेल पुलिस टीम के साथ कचहरी मुख्य मार्ग गेट संख्या 01 व 05 पर शांति व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान पहुँचे थे। पुलिस का आरोप है कि राजीव तलवार पोस्टर एवं लाठी–डण्डा लेकर यातायात बाधित करता पाया गया। उक्त व्यक्ति वकीलों राहगीरों से गाली-गलौज कर रहा था तथा महिलाओं पर अश्लील फब्तियाँ कसते हुए गलत इशारे कर रहा था।
विरोध व रोकने पर वह राहगीरों एवं पुलिस टीम को जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का–मुक्की करने लगा एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त को हिरासत में लेकर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राजीव तलवार पुत्र प्रद्युम्न नारायण सिंह निवासी राहुल नगर मडैया, थाना कोतवाली, उम्र 38 वर्ष अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

  1. मु0अ0सं0 554/2025 – धारा 115(2), 125, 121(1), 132, 352, 351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली आजमगढ़
  2. मु0अ0सं0 203/17 – धारा 186, 228, 353 भादवि, थाना कोतवाली आजमगढ़
  3. मु0अ0सं0 397/19 – धारा 332, 342, 504, 506 भादवि व 67/67B आईटी एक्ट, थाना कोतवाली आजमगढ़
  4. मु0अ0सं0 107/21 – धारा 143, 147, 323, 307, 504, 506, 427, 332, 333, 353, 186, 188, 153, 269 भादवि व 7 CLA एक्ट, थाना कोतवाली आजमगढ़
  5. मु0अ0सं0 175/24 – धारा 153A, 384, 504 भादवि, थाना कोतवाली आजमगढ़
  6. मु0अ0सं0 278/24 – धारा 384, 501, 504 भादवि, थाना कोतवाली आजमगढ़
  7. मु0अ0सं0 518/24 – धारा 132, 267, 296, 352, 356(2) बीएनएस व 12 न्यायालय अवमान अधिनियम, थाना कोतवाली आजमगढ़
  8. मु0अ0सं0 640/25 – धारा 115(2)/352/351(3)/132/285/296/221 बीएनएस, थाना कोतवाली आजमगढ़ (वर्तमान केस)

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