






आजमगढ़: गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में वांछित अभियुक्त की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है।
डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में अपराध एवं गोवध की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 28.03.2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध की घटना में वांछित एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।
17.03.2026 को वादी मुकदमा जयप्रकाश यादव पुत्र रामराज यादव निवासी ग्राम मधनापार थाना बिलरियागंज द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि ग्राम इमलीपुर स्थित खेत में एक प्रतिबंधित पशु की मुंडी व खाल पाई गई है। उक्त सूचना के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 62/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से अभियुक्तगण सलमान, तबरेज, सरफराज पुत्रगण अन्सार एवं मेराज पुत्र स्व0 रियाजुल उर्फ मौलाना निवासीगण मोहम्मदपुर का नाम प्रकाश में आया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। 27/28.03.2026 की रात्रि में थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे मय पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि वांछित अभियुक्त तबरेज जलालुद्दीन पट्टी मार्ग से छिछोरी की ओर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए उक्त मार्ग पर घेराबंदी की गई।
कुछ ही देर बाद संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्त द्वारा फायरिंग जारी रखने पर आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उक्त घायल अभियुक्त को समय लगभग 01:15 बजे रात्रि में मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसे तत्काल उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलरियागंज भेजा गया ।
अपराध का तरीका/पूछताछ*
➡ घायल अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने अन्य साथियों सलमान, सरफराज एवं मेराज के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गोवध की घटनाओं को अंजाम देता था।
➡ अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 16/17.03.2026 की रात्रि में सभी लोग एकत्र होकर ग्राम इमलीपुर स्थित खेत में पहुंचे, जहां एक प्रतिबंधित पशु को चोरी कर उसका वध किया गया तथा पहचान छिपाने के उद्देश्य से मुंडी व खाल को वहीं छोड़ दिया गया।
➡ अभियुक्त के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए तथा पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाना बदलते रहे।
➡ अभियुक्त ने बताया कि वे लोग पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं तथा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से गोवध करते थे।
➡ शेष फरार अभियुक्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास जारी है।
*पंजीकृत अभियोग*
➡ मु0अ0सं0 62/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
➡ मु0अ0सं0 73/2026 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
*गिरफ्तार/घायल अभियुक्त*
➡ तबरेज पुत्र अन्सार निवासी मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष
*बरामदगी*
➡ 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
➡ 01 अदद जिन्दा मिस कारतूस .315 बोर
➡ 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
*आपराधिक इतिहास*
➡ मु0अ0सं0 62/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
➡ मु0अ0सं0 369/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
➡ मु0अ0सं0 244/2025 धारा 3(5)/115(2)/126(2)/316(2)/351(3)/352 BNS व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम*
थानाध्यक्ष श्री सुनील कुमार दूबे, उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा मय हमराह पुलिस बल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
