






आजमगढ़। जनपद में पेट्रोलियम पदार्थों (पेट्रोल, डीजल व एलपीजी) की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई छापेमारी और जांच में दो अलग-अलग मामलों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
पहले मामले में मेहनगर क्षेत्र के लाजपत नगर निवासी संजय कुमार ठठेर द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों (पेट्रोमैक्स) में अवैध रूप से गैस भरने और भंडारण करने का मामला उजागर हुआ। मौके से 14.2 किलोग्राम के 4 घरेलू सिलेंडर, 5 किलोग्राम के 3 छोटे सिलेंडर तथा रिफिलिंग मशीन बरामद कर जब्त कर लिए गए। यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराने हेतु थाना मेहनगर में तहरीर दी गई है।
वहीं दूसरे मामले में लेदौरा स्थित इण्डेन ग्रामीण वितरक के प्रोपराइटर विनोद कुमार यादव एवं उनकी सहभागी कर्मावती देवी पर 614 भरे हुए घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का आरोप सामने आया है। जांच में यह भी पाया गया कि गोदाम में केवल सीमित संख्या में सिलेंडर उपलब्ध थे, जबकि बड़ी संख्या में सिलेंडर गायब मिले।
बता दें कि आपूर्ति विभाग की छापेमारी में संजय कुमार ठठेर पुत्र स्व0 मोतीलाल ठठेर, निवासीः नगरपंचायत-मेंहनगर वार्ड नं0-12 लाजपत नगर, तहसील-मेंहनगर, द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के छोटे-छोटे गैस सिलेण्डर (पेट्रोमैक्स) में पलटी का कार्य रिफिलिंग नोजल, बांसुरी द्वारा किया जा रहा था व घरेलू गैस का अवैध व्यापार के उद्देश्य से भण्डारण किया जाना पाया गया। जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियम) आदेश 2000 के विभिन्न प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके लिए संजय कुमार ठठेर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराए जाने की संस्तुति के क्रम में जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश 28 मार्च के अनुपालन में संजय कुमार ठठेर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराए जाने हेतु थाना मेहनगर में तहरीर पूर्ति निरीक्षक मेहनगर में दी गयी। मौके पर प्राप्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी के (14.2कि0ग्रा0) साथ में 03 छोटे घरेलू गैस सिलेण्डर (पेट्रोमैक्स 05 किग्रा0 में) व रिफिलिंग मशीन अग्रिम आदेश तक जब्त कर लिया गया।
एक अन्य जांच पड़ताल में लेदौरा इण्डेन ग्रामीण वितरक लेदौरा अहरौला के प्रोपराइटर वितरक विनोद कुमार यादव एवं सहभागी (पार्टनर) कर्मावती देवी पत्नी विनोद कुमार यादव द्वारा 614 भरे हुए सभी प्रकार के (घरेलू तथा कामर्शियल) सिलेण्डरो की कालाबाजारी कर दी गयी है। जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एंव वितरण विनियम) आदेश 2000 के विभिन्न प्राविधानो का स्पष्ट उलंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर लेदौरा इण्डेन ग्रामीण वितरक लेदौरा आजमगढ़ के गोदाम में उपलब्ध 14.2 कि0ग्रा0 का घरेलू एक भरा हुआ तथा 132 खाली सिलेण्डर, 19 कि0ग्रा0 के कामर्शियल सिलेण्डर सभी प्रकार के खाली 37, 10 कि0ग्रा0 के कम्पोजिट घरेलू खाली 23 तथा 05 कि0ग्रा0 के घरेलू सिलेण्डर 30 को चकमाली इण्डेन सर्विस तहबरपुर के प्रबन्धक फखरे आलम को इस निर्देश के साथ सुपुर्दगी में दिया गया कि उक्त समस्त सामाग्री, सिलेण्डर को यथावत अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगें खुर्द बुर्द नहीं करेेगें तथा सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर यथावत प्रस्तुत करेगें। विनोद कुमार यादव पुत्र स्व0 राम अनुज यादव एवं सहभागी (पार्टनर) श्रीमती कर्मावती देवी पत्नी विनोद कुमार यादव, निवासी ग्राम सभा-लेदौरा, वि0ख0-अहिरौला, थाना अहिरौला, तहसील-बूढ़नपुर द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 के 614 भरे हुए सिलेण्डरो की कालाबाजारी का कृत्य द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 (यथा संसोधित) का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश 28.03.2026 के अनुपालन में विनोद कुमार यादव पुत्र स्व0 राम अनुज यादव एवं सहभागी (पार्टनर) श्रीमती कर्मावती देवी पत्नी विनोद कुमार यादव, निवासी ग्राम सभा-लेदौरा, वि0ख0-अहिरौला, थाना अहिरौला, तहसील-बूढ़नपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु थाना अहिरौला में पूर्ति निरीक्षक अहिरौला द्वारा तहरीर दी गयी।
