ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अवैध शस्त्र मामले में आरोपी को सजा, जेल में बिताई अवधि व 3000 रुपये अर्थदंड

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आजमगढ़ :ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी तथा अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप अवैध शस्त्र रखने के एक मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।
यह मामला थाना निजामाबाद में पंजीकृत था, जिसमें अभियुक्त शमसाद उर्फ गुड्डू पुत्र फरिसाद निवासी फरिहां के कब्जे से एक अदद अवैध चाकू बरामद किया गया था। घटना दिनांक 14 मई 2012 की है, जब वादी कांस्टेबल विजेन्द्र प्रताप सिंह थाना फरिहा, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी गई थी। इस आधार पर थाना निजामाबाद में मु0अ0सं0 269/2012 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
मामले की विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर सुनवाई संपन्न हुई।
दिनांक 03 अप्रैल 2026 को मा0 न्यायालय एसीजेएम-10 कोर्ट, आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त शमसाद उर्फ गुड्डू को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इस कार्रवाई को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन की समन्वित एवं प्रभावी कार्यप्रणाली का परिणाम माना जा रहा है।

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