





आजमगढ़ के थाना तरवां के कंचनपुर बाजार से सोमवार को दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि वादिनी मुकदमा थाना तरवां जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी इरशाद अली उर्फ दीपक पुत्र शौकत अली ग्राम ऐराकला थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ तीन वर्षों से शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया। वादिनी द्वारा शादी करने को कहने पर शादी से इन्कार कर दिया गया तथा वादिनी जब इरशाद उर्फ दीपक के घर उलाहना देने गयी तो उसके परिवार वालो द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। इसके सम्बन्ध में दिनांक 29 फरवरी 2024 को थाना स्थानीय पर धारा 376, 504, 506 आईपीसी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक पुत्र शौकत अली 2.शौकत अली पुत्र कहम तुल्लाह 3.जहरुन बानो पत्नी शौकत अली निवासीगण ग्राम ऐरा कला थाना तरवां के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । सोमवार को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इरशाद अली उर्फ दीपक पुत्र शौकत अली ग्राम ऐरा कला थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को कंचनपुर बाजार से समय करीब साढ़े छह बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान किया गया।
तरवां थाना के कंचनपुर बाजार से की गई कार्रवाई
तीन वर्ष से झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी किया गया गिरफ्तार
आरोपी के परिवार वालों ने भी गाली गलौज कर दी जान से मारने की धमकी