33 लाख की जमीन धोखाधड़ी मामले में न्यायालय की अवहेलना पर नया मुकदमा दर्ज

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आजमगढ़। कोतवाली थाना क्षेत्र में 33 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी से जुड़े मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है।
पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तों ने कोडर अजमतपुर क्षेत्र की भूमि को गलत तरीके से प्रस्तुत कर फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों तथा नक्शा नजरी के माध्यम से वादी को विश्वास में लिया। इसके बाद जमीन बैनामा कराने के नाम पर लगभग 33 लाख 30 हजार रुपये ले लिए गए, लेकिन न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही धनराशि वापस की गई।
मामले में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 92/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द राय समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है।
विवेचना के दौरान अभियुक्त रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द राय एवं संगम राय पुत्र कृष्णचन्द राय निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह के विरुद्ध न्यायालय द्वारा 19 मार्च 2026 को गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था। पुलिस के अनुसार, 11 अप्रैल 2026 को धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील कराए जाने के बावजूद दोनों अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और लगातार आदेशों की अवहेलना करते रहे।
इसी आधार पर थाना कोतवाली में 10 मई 2026 को मु0अ0सं0 213/2026 धारा 209 बीएनएस के तहत नया मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है।
पुलिस ने बताया कि मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द राय पर विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी, रंगदारी, मारपीट, एससी/एसटी एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। मामले की विवेचना निरीक्षक/उपनिरीक्षक रफी आलम द्वारा की जा रही है।

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