






आजमगढ़। जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न परिवहन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को विकास खण्ड बिलरियागंज क्षेत्र में की गई जांच के दौरान सरकारी गेहूं से लदे ट्रक में निर्धारित मात्रा से 7.50 कुंतल गेहूं कम पाया गया। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जानकारी के अनुसार सिंगल स्टेल परिवहन ठेकेदार के ब्लॉक गोदाम बिलरियागंज से जुड़े ट्रक संख्या यूपी 93 टी 4551 को दुल्लहपार अंडरपास के पास रोककर जांच की गई। मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह, उपजिलाधिकारी सगड़ी तथा संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मौजूद रहे।
जांच में पता चला कि ट्रक में कुल नौ विक्रेताओं का गेहूं एफसीआई चकवल से लोड किया गया था। इनमें से सात विक्रेताओं का गेहूं पहले ही उतारा जा चुका था, जबकि दो विक्रेताओं के लिए खाद्यान्न शेष था। अधिकारियों के अनुसार ट्रक में लगभग 36 कुंतल यानी 72 बोरी गेहूं होना चाहिए था, लेकिन जांच के दौरान केवल 28.50 कुंतल यानी 57 बोरी गेहूं मिला।
निर्धारित मात्रा से 7.50 कुंतल गेहूं कम मिलने पर अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पूर्ति निरीक्षक बिलरियागंज द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना कंधरापुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और खाद्यान्न की कमी के कारणों की पड़ताल की जा रही है।
