औषधि नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई: आजमगढ़ के 6 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित, औषधि निरीक्षक की जांच में मिलीं गंभीर अनियमितताएं, कई प्रतिष्ठानों के क्रय-विक्रय पर अग्रिम आदेश तक रोक

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आजमगढ़, 06 जून। जनपद में औषधि नियमों के उल्लंघन के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह मेडिकल स्टोरों की औषधि अनुज्ञप्तियां (लाइसेंस) निलंबित कर दी हैं। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा किए गए निरीक्षण और जांच में पाई गई कमियों के आधार पर की गई है।
कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, औषधि निरीक्षक द्वारा विभिन्न औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में औषधि अधिनियम एवं नियमों के उल्लंघन तथा अभिलेखों में अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल ने मई 2026 में कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए।
कार्रवाई की जद में आए प्रतिष्ठानों में मशीरपुर स्थित लाईफ मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। वहीं मुबारकपुर के आतिफ मेडिकल्स, तहबरपुर के पूर्णिमा मेडिकल हाल, मुबारकपुर के यादव मेडिकल स्टोर तथा निजामाबाद के श्री राम मेडिकल हाल के क्रय-विक्रय पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा मेहनाजपुर क्षेत्र के माँ विंधेश्वरी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद में संचालित मेडिकल स्टोरों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है तथा औषधि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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