
आजमगढ़: कातिलाना हमले के मुकदमे में जुर्म स्वीकार कर लेने पर अदालत ने आरोपी श्याम बाबू पासी को दस वर्ष के कारावास तथा दो हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा शौनक साहू निवासी अनंतपूरा कटरा थाना कोतवाली 18 मार्च 2014 की सुबह अपनी दुकान पर था। तभी मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात लोग उसकी दुकान पर आए और कट्टे से फायर करने लगे।इस हमले में वादी के चाचा नंदलाल को कई गोलियां लगी।घायल नंदलाल को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद चार आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्याम बाबू पासी को इस घटना का साजिश रचने का आरोपी बनाया गया। बुलंदशहर जेल में बंद श्याम बाबू पासी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश हुआ। सुनवाई के श्याम बाबू पासी ने जुर्म का को स्वीकार किया और अदालत से कम से कम सजा देने की गुहार लगाई।सहायक शासकीय अधिवक्ता अश्वनी राय ने इसका विरोध किया और मुलजिम को अधिकतम सजा देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी श्याम बाबू पासी को दस वर्ष के कैद तथा दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में शामिल होगी ।शेष आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा जारी रहेगा।