बता दें कि वादी फहद आसिम अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासी जामा मस्जिद आसिफगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। आरोप था कि प्रतिवादीगण द्वारा टेलीग्राम पर वी0आई0पी0 259 मर्चेन्ट ग्रुप के माध्यम से मिशन पूरा करने के नाम पर धोखाधड़ी करके पीड़ित उपरोक्त के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तकिया के खाता से दो लाख अस्सी हजार रूपये आनलाईन ट्रांसफर करा लिया गया। इसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-551/23 धारा 420 आईपीसी व 66D आईटी एक्ट, दिनांक- 25 सितंबर 23 को पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है। नि0अ0 रफी आलम व हे0कां0 ओ.पी. जायसवाल (साईबर सेल आजमगढ़) की संयुक्त टीम द्वारा पीड़ित फहद आसिम अहमद पुत्र मकबूल अहमद साकिन जामा मस्जिद आसिफगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के फ्राड हुए 01 लाख 55 हजार रूपये वापस कराया गया।