नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, शारीरिक संबंध बनाए, गर्भवती होने पर पेट में पल रहे बच्चे को मारने की दी धमकी

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आजमगढ़: सिधारी थाना में 18 अक्टूबर को वादिनी ने तहरीर दिया कि अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने, गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने और गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की धमकी दी। धारा 69/351(3) बी0एन0एस0 बनाम अभियुक्तों अविनाश पुत्र कैलाश, बुन्नी देवी पत्नी कैलाश निवासी बरामदपुर थाना सिधारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। धारा 5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया। वांछित अभियुक्त अविनाश राजभर पुत्र कैलाश राजभर निवासी ग्राम बरामदपुर थाना सिधारी उम्र करीब- 21 वर्ष को उसके घर ग्राम बरामदपुर से गिरफ्तार किया गया।

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