नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में 42 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई, टॉफी खरीदकर घर लौटने के दौरान हुई थी घटना

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आजमगढ़। बरदह थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी के मामले में वांछित 42 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को पीड़िता की मां ने थाना बरदह में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी गांव के एक जनरल स्टोर से टॉफी खरीदकर घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव निवासी सिन्दल पुत्र तपसी ने उसके साथ छेड़खानी की।
तहरीर के आधार पर थाना बरदह में मु.अ.सं. 259/2026 के तहत धारा 74 बीएनएस तथा 9M/10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान शुक्रवार को उपनिरीक्षक पुनीत कुमार श्रीवास्तव ने हमराह पुलिसकर्मियों के साथ मुखबिर की सूचना पर कम्मरपुर भट्ठा के पास से आरोपी सिन्दल (42 वर्ष) निवासी ग्राम विजौली, थाना बरदह को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की विवेचना आगे जारी है।

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