
आजमगढ़। वर्ष 2009 के चर्चित कातिलाना हमले के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 14-14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एंटी करप्शन कोर्ट संख्या-1) अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रामदेव, निवासी छगनपुर, थाना फूलपुर का गांव के हरिवंश आदि से भूमि पैमाइश को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते 5 नवंबर 2009 की रात लगभग नौ बजे हरिवंश यादव, हंसराज यादव, हरेंद्र यादव तथा छाजी सोनकर, निवासी भाटिनपार थाना फूलपुर, ने रामदेव के घर पर हमला कर दिया। हमले में रामदेव और उसका भतीजा अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और चारों आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड एवं हरेंद्र सिंह ने छह गवाहों के बयान कराए और साक्ष्य प्रस्तुत किए।
दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने हरिवंश यादव, हंसराज यादव, हरेंद्र यादव तथा छाजी सोनकर को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 14-14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
