मिलावटी या खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों के मामले में 44 पर कुल ₹5.71 लाख का जुर्माना, चेकिंग में 14 खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने

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आजमगढ़ – जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में श्रावण मास/कावड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद के आम जनमानस को मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थो की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सचल दल द्वारा वाराणसी आजमगढ़ राज्य मार्ग पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों शीशा ढ़ाबा, आंगन ढ़ाबा, मिश्री मलाई ढ़ाबा, जायका ढ़ाबा, महफिल ढ़ाबा, अन्नपूर्णा यात्री प्लाजा, जय बूढ़ऊ बाबा ढ़ाबा, नैतिक ढ़ाबा, चौहान फास्ट फूड एवं जलपान गृह, वर्माजी ढ़ाबा तथा हबीबुर्र रहमान, श्रवण कुमार यादव, अरूण कुमार गुप्ता, विजय चौहान, योगेन्द्र चौहान के मिष्ठान प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ यथा 06 दूध, 01 छेने की मिठाई, 01 सरसों के तेल 03 पनीर, 01 चमचम मिठाई, 01 अरहर दाल, 01 रिफाइण्ड तेल आदि के कुल 14 नमूनें सग्रहित किये गये।
वाराणसी आजमगढ़ राज्य मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठानों के खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रतिष्ठान में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थो के रख-रखाव में सावधानी रखने तथा प्रतिष्ठान में बन्द ढ़क्कन के डस्टबिन प्रयोग करने व प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिये गये, खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु संग्रहित/प्रदर्शित खाद्य पदार्थ के पैकेटों पर निर्माण तिथि, बेस्ट बिफोर/कालातीत दिनांक मानक के अनुरूप हो तथा निर्माण कर विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबारकर्ता अपने प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियमावली 2011 के अन्तर्गत निर्गत खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण उचित व दृष्य स्थान पर प्रदर्शित कराया गया।
न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/न्याय निर्णयन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, आजमगढ़ विभाग के खाद्य अपमिश्रण के वादों में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 में कुल 44 वादों का निस्तारण किया गया एवं कुल रू 5,71,000.00 का अर्थदण्ड खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अधिरोपित किया गया। जिनमें खाद्य कारोबारकर्ताओं रामबृक्ष पर 10000, शुभम बरनवाल पर 12000, श्रीचन्द्र यादव पर 10000, रामसमुझ यादव पर 12000, सत्यम पाण्डेय पर 10000, परमजीत सिंह पर 12000, हरिनाथ पाल पर 10000, आत्मप्रकाश सोनकर पर 10000, रामचरन यादव पर 15000, प्रमोद यादव पर 10000, हरिकेश यादव पर 10000, शिवम गुप्ता पर 10000, सफीर अहमद पर 25000, श्रवण यादव 10000, राधेश्याम पर 20000, कमलेश कुमार पर 10000, आकाश मोदनवाल पर 10000, शोभनाथ पर 10000, नवनीत कुमार पर 25000, विजय कुमार पर 10000, अर्पित बरनवाल पर 10000, गोकुल मोदनवाल पर 10000, अजीजुरहमान पर 10000, अभिमन्यु सिंह पर 30000, अरविन्द कुमार पर 10000, महेन्द्र प्रतात यादव पर 20000, सुनील गुप्ता पर 25000, रामसागर पर 10000, अविनाश गुप्ता पर 10000, अजय जयसवाल पर 15000, राजू यादव पर 10000, विवेक कुमार पर 25000, रोहित यादव पर 15000, संजय यादव पर 15000, नन्दलाल बरनवाल पर 15000, कृषन मोदनवाल पर 10000, अनिल मधेसिया पर 10000, आशीष जायसवाल पर 15000, प्रकाशवीर बरनवाल पर 15000, अभिमन्यु यादव पर 10000 तथा गिरधारी लाल व मेसर्स पोपलुर बेकरी प्रोडक्ट्स वाराणसी पर 30000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस प्रकार कुल रू 5,71,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II आज़मगढ़ सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि श्रावण मास/कावड़ यात्रा के दृष्टिगत छापेमार कार्यवाही अनवरत रूप से जारी रहेगी एवं आम जनमानस से अपील की गयी कि वे खुले एवं अस्वच्छकर परिस्थित में भण्डरित खाद्य पदार्थो का सेवन कदापि न करें। उक्त छापेमार दलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण लालमणि यादव, शीत कुमार सिंह, बेबी सोनम, अमर नाथ, गोविन्द यादव, कीर्ति आनन्द, रजनीश कुमार, संजय कुमार तिवारी तथा सुचित प्रसाद सम्मिलित रहे।

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