
आजमगढ़। राजकीय मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ परिसर में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज की महत्वपूर्ण परियोजना में निर्धारित समय सीमा के बावजूद काम पूरा न होने के मामले में कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता राजकीय मेडिकल कॉलेज के कनिष्ठ सहायक दीपक सिंह की तहरीर पर राजकीय निर्माण निगम, आजमगढ़ की इकाई प्रभारी एसएस राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
FIR में आरोप लगाया गया है कि नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए शासनादेश के तहत 20.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी। निर्माण कार्य 15 जनवरी 2024 से शुरू कराया गया था और DPR के अनुसार इसे अगस्त 2025 तक पूरा किया जाना था। इसके सापेक्ष करीब 10.50 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी।
शिकायत में कहा गया है कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण स्वीकृत धनराशि की एक किस्त की शेष राशि समय पर अवमुक्त नहीं हो सकी और वह लैप्स हो गई। इसके बाद परियोजना की पूर्णता तिथि को दोबारा बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दिया गया। FIR में जुलाई 2026 तक की प्रगति को भी निर्धारित गति के अनुरूप नहीं बताया गया है।
तहरीर में यह भी आरोप है कि निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी से नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शासन की मंशा के अनुरूप परियोजना का लाभ समय से नहीं मिल पा रहा है। शिकायतकर्ता ने संबंधित इकाई प्रभारी पर अपेक्षित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और प्रभावी नियंत्रण नहीं करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह को सौंपी गई है। FIR में संबंधित अधिकारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) के तहत कार्रवाई दर्ज है।
