कोर्ट के आदेश पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत बरामद अवैध शराब व अन्य मादक पदार्थ को किया गया नष्ट

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आजमगढ़ के थाना- फूलपुर क्षेत्र में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 33 मुकदमों से संबंधित बरामद शराब अवैध शराब व अन्य मादक पदार्थों को नष्ट कराया गया। इस दौरान अवैध शराब को परिसर की बाउंड्री के बाहर स्थित नाले में बहा दिया गया जिसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी कराई गई इस दौरान एसडीएम व CO फूलपुर समेत संबंधित अधिकारीगण व कर्मी मौजूद रहे। मा0 न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य़ न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 11, आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह के द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2024 को 33 आबकारी अधिनियम में बरामद माल को निस्तारण हेतु आदेश आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 09 दिसंबर 2024 को उपजिला मजिस्ट्रेट फूलपुर, एसके त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी फूलपुर, प्रभारी निरीक्षक थाना फूलपुर व हे0मु0 प्रदीप कुमार भारती के उपस्थित में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 33 मुकदमों के सभी मालो को नष्ट कराया गया तथा उसकी फोटो व वीडियोग्राफी करायी गयी।

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