माफिया कुंटू सिंह के सहयोगी की 28.90 लाख की संपत्ति जब्त, जेसीबी और बाइक पर कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी पर सात मुकदमे दर्ज

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आजमगढ़। प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील कुमार सिंह की 28.90 लाख रुपये बाजार मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर सिधारी थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया। पुलिस के अनुसार, इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित धन से खरीदे जाने की आशंका के आधार पर कार्रवाई की गई है।

पुलिस के मुताबिक, सुनील कुमार सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह निवासी ताहिरपुर बघावर, थाना रौनापार के खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। मामले की विवेचना सिधारी थाना प्रभारी कर रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के आधार पर संपत्तियों के अर्जन के वैध स्रोत प्रथम दृष्टया सामने नहीं आने पर जब्ती की कार्रवाई की गई।

जिलाधिकारी आजमगढ़ ने तीन अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत दोनों वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में 12 अक्टूबर को पुलिस ने अभियुक्त के घर के बाहर से जेसीबी और मोटरसाइकिल जब्त कर ली।

जब्त जेसीबी का बाजार मूल्य 28 लाख रुपये बताया गया है, जबकि हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की कीमत 90 हजार रुपये आंकी गई है। दोनों वाहनों का कुल बाजार मूल्य 28 लाख 90 हजार रुपये है। कार्रवाई के बाद वाहनों को थाना रौनापार परिसर में खड़ा कराया गया। जब्ती आदेश की एक प्रति अभियुक्त के पुत्र सोनू सिंह को दी गई।

पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध नियमानुसार जब्ती और कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी।

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