बीमित वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मरम्मत का खर्च न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम)ने बीमा कंपनी को ₹3 लाख 20 हजार देने का दिया निर्देश
बीमित वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मरम्मत का खर्च न देने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम)ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि परिवादी को 320000 रूपये अदा करे। इस मामले में परिवादी शिव कुमार यादव निवासी पूरा दूबे थाना अहिरौला ने मुकदमा दाखिल किया […]
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