
आजमगढ़ में एक आरोपी को गुंडा एक्ट में जिला बदर किया गया। पुलिस ने ढोल बजवा कर आरोपी को सीमा से बाहर कर दिया। सीमा से बाहर होने पर आरोपी ने कहा 4 महीने तक जिले में नहीं दिखूंगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वाद संख्या 957/25, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन में अभियुक्त इरशाद कुरैशी पुत्र बुधन कुरैशी, निवासी पठान टोला, कस्बा सरायमीर, को जनपद की सीमाओं से निष्कासित (बाउंड आउट) किया गया।
उक्त कार्यवाही अपर जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़, संजय ओझा द्वारा दिनांक 07 नवंबर 2025 को पारित आदेश के क्रम में की गई, जिसके अंतर्गत अभियुक्त को 04 माह की अवधि हेतु जनपद आजमगढ़ की भौगोलिक सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि न्यायालय में लंबित अभियोगों में निर्धारित तिथि पर अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य हो, तो उसे केवल उसी उद्देश्य हेतु जनपद में प्रवेश की अनुमति होगी। अभियुक्त ऐसे मामलों में नियत तिथि से 24 घंटे पूर्व जनपद में प्रवेश कर सकेगा। न्यायालय में पेशी पूर्ण होने के उपरांत वह पुनः तुरंत जनपद की सीमाओं से बाहर चला जाएगा। दिनांक 15.11.2025 को संबंधित आदेश का विधिवत अनुपालन कराया गया तथा अभियुक्त को जनपद की सीमाओं से बाहर भेज दिया गया ।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 06/2017 धारा 3/5/8ए गोवध निवा0 अधि0 व पशु क्रुरता अधि0
2. मु0अ0सं0 208/2015 धारा 3/5/8ए गोवध निवा0 अधि0 व पशु क्रुरता अधि0
3. मु0अ0सं0 136/2016 धारा 3/5/8ए गोवध निवा0 अधि0 व पशु क्रुरता अधि0
4. मु0अ0सं0 667/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्
