आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कपसा गांव निवासी मनिता देवी पत्नी विजय बहादुर ने वर्ष 2016 में श्री राम फाइनेंस से थ्री व्हीलर फाइनेंस कराया था। जिसकी धन राशि एक लाख 45 हज़ार रूपए थी। कुछ किश्तें जमा करने के बाद वर्ष 2017 सितंबर माह से कम्पनी में पैसा जमा करना बन्द कर दिया। जिसके बाद श्री राम फाइनेंस के कर्मचारियों के काफ़ी प्रयास के बाद भी पैसा नहीं जमा किया गया। इस दौरान श्रीराम फाइनेंस द्वारा लोक अदालत में भी मामले के निस्तारण के लिए मनिता देवी पत्नी विजय बहादुर से प्रयास किया। लेकिन मनिता देवी पत्नी विजय बहादुर द्वारा लोकअदालत में उपस्थित ना होने के कारण समझौता नहीं हो सका। इसके बाद अदालत ने कई बार नोटिस जारी किया। लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने मनीता देवी पत्नी विजय बहादुर के और उसके गारंटी शिवनारायण के नाम से वारंट जारी कर दिया। इसी क्रम में शुक्रवार को कप्तानगंज थाने की पुलिस ने कपसा गांव निवासी मनीता देवी पत्नी विजय बहादुर के घर दबिश दी। लेकिन मौके पर मनिता देवी पत्नी विजय बहादुर के न मिलने पर पुलिस ने गारंटर शिवनारायण को ही उठाकर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने शिवनारायण को 15 दिन के जमानती बांड पर रिहा करके मुख्य बकायेदार मनिता को उपस्थित करने का आदेश दिया है।
कप्तानगंज थाना के कपसा निवासी महिला ने लोन पर लिया था ऑटो रिक्शा
ऑटो रिक्शा लेने के बाद नहीं जमा की पूरी किश्त
पुलिस ने गारंटर को अदालत में कर दिया पेश,मुख्य बकायेदार को पेश करने का आदेश