
आजमगढ़। जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र में मंगलवार को गोकशी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाला एक आरोपी जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, गोकशी में प्रयुक्त ठीहा, चापड़, चाकू तथा 23.700 किलोग्राम गोवंशीय मांस बरामद किया है। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं गोवध/गो-तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सरायमीर पुलिस को डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली कि खासडीह बरईपुर बड़ी नहर के पास कुछ लोग गोवंश का वध कर उसका मांस बिक्री के लिए ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी।पुलिस को देखते ही तीनों आरोपी अपने कंधों पर रखी मांस से भरी बोरियां छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो मेराज उर्फ साजिद खान ने अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने कई बार आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी दोबारा फायरिंग का प्रयास करने लगा। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मेराज के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया, जबकि उसके दो साथी गालिब और शहजाद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे अपने फरार साथी अरहम के साथ मिलकर बड़ी नहर के किनारे सुनसान स्थान पर गोवंश का वध करते थे। इसके बाद मांस को बोरियों में भरकर आसपास के गांवों में बिक्री के लिए ले जाते थे। पुलिस से बचने के लिए मेराज ने फायरिंग की थी।पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल से गोकशी में प्रयुक्त लकड़ी का ठीहा, चार चाकू, दो चापड़, एक .315 बोर का तमंचा, एक जीवित कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा 23.700 किलोग्राम गोवंशीय मांस बरामद किया। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निरीक्षण के बाद बरामद मांस को प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित पशु का मांस बताया गया तथा जांच के लिए उसके नमूने सुरक्षित करा दिए गए।घायल आरोपी मेराज उर्फ साजिद खान निवासी हाजीपुर गोधना, थाना पवई के विरुद्ध धारा 109(1) बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम तथा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं गिरफ्तार गालिब और शहजाद के विरुद्ध भी गोवध निवारण अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फरार आरोपी अरहम की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
