
आजमगढ़। निजामाबाद थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु के वध के मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान प्रकाश में आए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महफूज आजमी (28) पुत्र सब्बीर, निवासी फरिहा, थाना निजामाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे न्यायालय भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, 9 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि फरिहा निवासी जाहिद पुत्र मैनुद्दीन के मकान में प्रतिबंधित पशु का वध कर मांस बेचा जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस को आरोपी नहीं मिले। तलाशी के दौरान तीन प्लास्टिक की बोरियों में मांस, लोहे का चापड़, लकड़ी का ठीहा और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। इसके बाद फील्ड यूनिट और पशु चिकित्साधिकारी को बुलाकर आवश्यक जांच कराई गई। मांस का नमूना लेने के बाद शेष मांस का नियमानुसार निस्तारण कराया गया।
इस मामले में 10 अक्टूबर को निजामाबाद थाने में मुकदमा संख्या 259/2026 के तहत गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस के मुताबिक, 12 अक्टूबर को निरीक्षक जयप्रकाश यादव को सूचना मिली कि घटना से संबंधित स्कॉर्पियो असगड़ा मुस्तफाबाद चौक पर खड़ी है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन चालक महफूज आजमी को दोपहर करीब 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। वाहन की जांच में दुर्गंध और कई स्थानों पर खून के निशान मिले।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने जाहिद के साथ मिलकर प्रतिबंधित पशु का वध करने और उसके अवशेष स्कॉर्पियो से ले जाकर कूड़ाघर में फेंकने की बात बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई विवेचना के आधार पर की जा रही है।
