किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने आरोपी को छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सुनाई सजा
किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को केवल छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार निजामाबाद थाना […]
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