




ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बता दें कि दिनांक-01 मार्च 2011 को वादी मुकदमा उ0नि0 मो0 इजराईल (सेवानिवृत्त) तत्कालीन चौकी प्रभारी पहाड़पुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी इनायत इम्तियाज पुत्र इम्तियाज निवासी बाजबहादुर थाना कोतवाली आजमगढ़, इम्तियाज अहमद पुत्र जुबेर अहमद निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ, बृजेश यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी मुनरा सराय थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा एकराय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहे से फायर किया गया था।इस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-285/2011 धारा 307 , 34 आईपीसी बनाम 03 के खिलाफ पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में कुल 06 गवाह परिक्षित हुए है। जिसके क्रम में आज दिनांक- 28 मई 2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त अभियुक्त इनायत इम्तियाज, इम्तियाज अहमद व बृजेश यादव को प्रत्येक को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 03-03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।